*बस्ती में श्रीराम पब्लिक स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर, छात्र-छात्राओं को दी गई पॉक्सो एक्ट-2012 की जानकारी*
*जनपद बस्ती, 01 अक्टूबर 2026* उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ व माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती के तत्वावधान में बुधवार को श्रीराम पब्लिक स्कूल बस्ती में छात्र/छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम-2012 के बारे में सरल और सही जानकारी प्रदान की गई। ताकि कोई भी युवा अज्ञानता के कारण गंभीर अपराध न कर सके या उसका शिकार न होने पाये।
कार्यक्रम में प्रधानाचार्य श्रीराम पब्लिक स्कूल कुमार अभिनव, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) / नोडल अधिकारी अनिल कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेन्द्र कुमार, न्यायिक अधिकारी तनय आकाश व सुश्री यशी पाण्डेय द्वारा छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताया गया।
*क्या है पॉक्सो एक्ट-2012?*
पॉक्सो का पूरा नाम Protection of Children from Sexual Offences Act है। यह 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें दोषी को 7 साल से लेकर उम्रकैद व फांसी तक की सजा का प्रावधान है। पीड़ित बच्चे की पहचान गुप्त रखी जाती है और सुनवाई बंद कमरे में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट में होती है। शिकायत चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर की जा सकती है।
उक्त कार्यक्रम में विद्यालय के अध्यापक-अध्यापिकाएं व अन्य स्टाफ तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से विनय श्रीवास्तव, पराविधिक स्वयं सेवक श्याम लाल यादव, कंचन यादव, कृतिका चौधरी व सुशील कुमार उपस्थित रहे।
संवाददाता हरी ओम प्रकाश
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक कौटिल्य का भारत
Basti, Basti | Oct 1, 2026