**मधेपुरा में शराब बरामदगी मामले में 5 साल की सजा, दोषी पर 1 लाख रुपये जुर्माना**
मधेपुरा में शराब तस्करी से जुड़े एक पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विदेशी शराब बरामदगी के मामले में दोषी मुकेश कुमार को पांच साल के कारावास की सजा दी गई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दोषी मुकेश कुमार मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना क्षेत्र स्थित झरकाहा गांव के वार्ड नंबर 11 का निवासी है। यह मामला उत्पाद वाद संख्या 772/21 से जुड़ा है। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा के मुताबिक, एक्साइज कोर्ट नंबर-2 के न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार राय ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद यह सजा सुनाई।
Bihar, India | Oct 19, 2026