जमुई:, मारपीट मामले में दोषी पाए गए लक्ष्मीपुर के हरला निवासी अवध किशोर पंडित को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की स^जा
जमुई के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी अवध किशोर पंडित को चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह सजा गुरुवार की शाम सुनाई गई है। इसकी जानकारी शुक्रवार की सुबह 7:00 बजे हुई है। सजा सुनाने के बाद कोर्ट परिसर में अफरा- तफरी का माहौल बन गया, जेल में बंद अन्य मामलों के बंदियों के बीच भी दहशत फैली हुई है। #jamuidistrict #jamuiPolice #court #JamuiCourt #Lakshmipur #viralpost #jamuitopnews
Jamui, Jamui | Oct 16, 2026