पूर्व विधायक बलवीर सिंह उर्फ बाली पहलवान को मर्डर केस में आजीवन कारावास सजा
रोहतक।
रोहतक कोर्ट ने दो बार विधायक रहे बलवीर सिंह उर्फ बाली पहलवान को मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बाली समेत 7 लोगों को एक दिन पहले ही कोर्ट ने दोषी ठहराया था। यह फैसला मई 2011 को कलानौर अनाज मंडी में आढ़ती विष्णु निगाना मर्डर केस में आया है। बाली इस केस में सात साल तक जेल में भी रहा।
बुधवार को बाली के अलावा कोर्ट ने सुनील, पवन, सुनील उर्फ सोलर, राजेश, दिनेश उर्फ काला और मुकेश को भी दोषी ठहराया था। जबकि दिनेश, राजेंद्र, सत्येंद्र, फूल कुमार, कुलदीप, परमजीत, सतीश और रविंद्र को सबूतों के अभाव में बरी किया गया।