
उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने कहा कि शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के तहत चालान सहित आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उपायुक्त सतपाल शर्मा लघु सचिवालय के सभागार में आज तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने पुलिस व संबंधित विभाग को जिले में चल रहे हुका बारो की भी ड्राईव चलाकर चैकिंग करने के निर्देश दिए। यदि कोई हुका बार की आड में नशा सर्व करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाही अमल में लाई जाए।
उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें किसी भी बुरी लत से बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। समाज, अभिभावकों और शिक्षकों के संयुक्त प्रयासों से ही बच्चों को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखा जा सकता है।
श्री सतपाल शर्मा ने निर्देश दिए कि स्कूलों में विशेष रूप से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर निगरानी रखी जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे किसी प्रकार की नशे की लत का शिकार न हों। उन्होंने कहा कि दोपहर के भोजन अवकाश तथा स्कूल की छुट्टी के समय विद्यालयों और उनके आसपास 100 मीटर की परिधि में रैंडम चेकिंग की जाए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी विक्रेता खाद्य पदार्थों की आड़ में नशीले पदार्थों की बिक्री न कर रहा हो।
उपायुक्त ने कहा कि सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसके सेवन से शरीर में अनेक गंभीर और जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के तहत होटल, रेलवे स्टेशन, सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालय, बस स्टैंड, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि सिगरेट, बीड़ी या किसी अन्य माध्यम से धूम्रपान करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के चालान सुनिश्चित करें।
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