
अखबार पे खाना पैक करना अब अपराध | SA News Chhattisgarh
रायपुर | 09-06-2026: क्या आप जानते हैं कि दुकानदारों द्वारा अखबार में लपेटकर दिया गया गर्म और तैलीय खाना आपकी सेहत के लिए हो सकता है धीमा जहर?
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए खाने-पीने की चीजों को अखबार में लपेटने या रखने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अखबार की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में सीसा (Lead) और अन्य हानिकारक भारी धातुएं होती हैं, जो गर्म खाने के साथ मिलकर शरीर में जाकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती हैं। साथ ही, वितरण के दौरान अखबार में मौजूद बैक्टीरिया भी स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाते हैं।
यह नियम छोटे ठेले वालों से लेकर बड़े होटलों और कैटरर्स तक सभी पर सख्ती से लागू होता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें और खाने के लिए हमेशा सुरक्षित फूड-ग्रेड पैकेजिंग का ही इस्तेमाल करें।
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