आकाशीय बिजली से मृत्यु पर मृतक के वारिस को 4 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बजाग श्री पुष्पेंद्र अहके ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मृतक गोविन्द प्रसाद के निकटतम वारिस उनके पिता श्री धरमपाल को 4 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत की है।
जारी आदेश के अनुसार, ग्राम पथरिया रैयत, तहसील बजाग, जिला डिंडौरी निवासी गोविन्द प्रसाद पिता श्री धरमपाल की 20 सितंबर 2026 को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी। प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मृतक के निकटतम वारिस श्री धरमपाल को 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने के आदेश जारी किए गए हैं।
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