
पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2026 के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल द्वारा पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष 2026 की तैयारी के लिए प्रक्रिया एवं समय-सारणी में संशोधन करते हुए नया कार्यक्रम जारी किया गया है। इस संबंध में आयोग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों (स्थानीय निर्वाचन) को निर्देश जारी किए हैं।
आयोग द्वारा जारी पत्र के अनुसार पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम के द्वितीय चरण की समय-सीमा में संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के तहत दावा-आपत्ति प्राप्त करने, उनका निराकरण करने तथा अंतिम मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाएगी।
जारी कार्यक्रम के अनुसार दावा-आपत्ति केंद्रों पर दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करने की अवधि 15 मई से 15 जून अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित की गई है। प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण की अंतिम तिथि 25 जून तथा निराकृत आवेदन पत्रों की ईआरएमएस में प्रविष्टि की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है।
इसके पश्चात 3 जुलाई तक दावा-आपत्ति की चेकलिस्ट तैयार की जाएगी। 6 जुलाई तक चेकलिस्ट का परीक्षण कर त्रुटि सुधार उपरांत वेंडर को वापस किया जाएगा। 9 जुलाई तक फोटोयुक्त एवं फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची जनरेट की जाएगी तथा 10 जुलाई तक फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 जुलाई तक फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची की मुद्रित प्रतियाँ पंजीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके बाद 18 जुलाई तक ग्राम पंचायतों एवं अन्य निर्धारित स्थानों पर अंतिम मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन किया जाएगा।
आयोग ने यह भी निर्देशित किया है कि अंतिम मतदाता सूची की पीडीएफ (फोटोरहित एवं फोटो सहित) डीवीडी/सीडी के रूप में 20 जुलाई तक उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं 21 जुलाई तक फोटोरहित मतदाता सूची डीवीडी/सीडी विक्रय हेतु उपलब्ध कराई जाएगी तथा 22 जुलाई तक फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाण-पत्र स्कैन कर अपलोड किया जाएगा।
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का समयबद्ध पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पंचायतों की मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
Jansampark Madhya Pradesh
Chief Electoral Officer Madhya Pradesh
Election Commission of India
#mandla