भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद, 40 हजार का अर्थदंड
रुद्रप्रयाग। श्रीकांत नेगी हत्याकांड में अदालत ने आरोपी नितिन सिंह नेगी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्रप्रयाग मीना अग्रवाल की अदालत ने दोषी पर **40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला 24 दिसंबर 2024 का है। अभियोजन के अनुसार विवाद के बाद नितिन ने अपने भाई श्रीकांत नेगी के साथ मारपीट की थी। घायल श्रीकांत को परिजन और ग्रामीण जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी माना।
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