
कुल्लू-करोन सड़क पर 1 से 4 अक्तूबर तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित
Kullu Times
जिला दंडाधिकारी कुल्लू डॉ. अमित कुमार शर्मा ने कुल्लू-करोन सड़क पर टाइल ब्लॉक बिछाने के कार्य के सुचारू निष्पादन तथा आम जनता की सुरक्षा के दृष्टिगत 1 से 4 अक्तूबर, 2026 तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार कुल्लू-करोन सड़क पर किलोमीटर 0/220 से 0/270 तक टाइल ब्लॉक बिछाने का कार्य किया जाएगा। इसके चलते उक्त सड़क मार्ग पर इस अवधि के दौरान आपातकालीन वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
इस दौरान वाहनों की आवाजाही के लिए शिशामाटी बाईपास सड़क का उपयोग किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिशासी अभियंता को वैकल्पिक मार्ग पर यातायात की सुचारू एवं सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध करने तथा उचित स्थानों पर यातायात संकेतक स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक कुल्लू को इस अवधि के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने तथा यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला दंडाधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि निर्धारित अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें तथा यातायात व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करे ।
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Kullu, Kullu | Sep 30, 2026