अफीम तस्करी मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय की एनडीपीएस एक्ट स्पेशल कोर्ट ने अफीम तस्करी के मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
दोषियों की पहचान प्रमोद कुमार (इमामगंज) और विकेश कुमार (पाकी, पलामू) के रूप में हुई है। कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 18(बी) और 29 के तहत सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मामला वर्ष 2021 का है। एनसीबी की कार्रवाई में दोनों के पास से 5 किलो से अधिक अफीम बरामद की गई थी, जिसे व्यावसायिक मात्रा माना गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों की गवाही हुई।
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Bihar, India | Sep 10, 2026