छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक (कृषि) पद की भर्ती में B.Ed की अनिवार्य योग्यता में एकमुश्त छूट देने से साफ इनकार करते हुए 65 अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि किसी भी पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, पात्रता की शर्तें और नियम तय करना सिर्फ राज्य सरकार व सक्षम प्राधिकारी का अधिकार है। अदालत सरकार द्वारा तय अनिवार्य नियमों में अपनी ओर से कोई अपवाद या छूट नहीं दे सकती।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि 13 फरवरी 2026 को नए नियम लागू होने के बाद उन्हें B.Ed डिग्री हासिल करने का पर्याप्त समय नहीं मिला, इसलिए वर्तमान भर्ती में बिना B.Ed आवेदन की अनुमति दी जाए। इस पर कोर्ट ने दोहराया कि जब पूर्व में दी गई छूट को पहले ही असंवैधानिक ठहराया जा चुका है और NCTE नियमों के तहत B.Ed अनिवार्य किया गया है, तब पुराने नियमों के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी न्यायिक छूट का दावा नहीं कर सकता।
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