
विधिक जागरूकता शिविर में बच्चों को बताए सुरक्षित बचपन और कानूनी अधिकार
बांदा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा खत्री पहाड़ देवी जी प्रांगण में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा एवं जनपद न्यायाधीश श्रीमती अल्पना के निर्देशन में तथा सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरव सिंह की मौजूदगी में हुआ।
शिविर में “सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य अभियान”, शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 और पॉक्सो एक्ट-2012 के संबंध में छात्र-छात्राओं एवं ग्रामीणों को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी गई।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सौरव सिंह ने बच्चों को यौन शोषण एवं उत्पीड़न से बचाने में अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने शिक्षा के अधिकार के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। साथ ही निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों के प्रावधान की जानकारी दी।
उन्होंने पॉक्सो कानून के प्रावधानों और बच्चों को प्राप्त कानूनी संरक्षण के बारे में भी विस्तार से बताया। साथ ही आपराधिक मामलों के विधि सम्मत सुलह-समझौते से निस्तारण के संबंध में जानकारी दी।
इस अवसर पर बांदा रोटी बैंक सोसाइटी की ओर से अध्यक्ष रिजवान अली, संगठन मंत्री सुनील सक्सेना एवं टीम द्वारा छात्र-छात्राओं को ज्योमेट्री बॉक्स, कॉपी और पेन वितरित किए गए। महिलाओं को साड़ियां तथा पुरुषों को शर्ट भी प्रदान की गई।
शिविर में वरिष्ठ लिपिक रामनरेश यादव, डीईओ राशिद अहमद, लीगल एडवाइजर सुमन शुक्ला, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदित्य धुरिया तथा रोटी बैंक सोसाइटी के रिजवान अली, सुनील सक्सेना, मोहम्मद सलीम, अलीमुद्दीन, अब्दुल मुजीब, जगदीश श्रीवास, शहाना खान सहित अन्य लोगों ने सहयोग किया।
कार्यक्रम का संचालन आचार्य जी ने किया। अंत में बांदा रोटी बैंक के खत्री पहाड़ देवी जी शाखा प्रमुख पवन पाण्डेय ने अतिथियों एवं उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया।
#BandaNews #LegalAwareness #POCSOAct #BandaRotiBank #SafeChildhood
Banda, Banda | Oct 5, 2026