सीवान में दहेज हत्या मामले में 5 दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा
सीवान: दहेज हत्या के एक मामले में सीवान व्यवहार न्यायालय ने पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला दरौंदा थाना कांड संख्या 43/15, दिनांक 2 मार्च 2015 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304(B), 201 और 498(A) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में संतोष महतो, चंद्रिका महतो, मुद्रिका महतो, संकेशिया देवी और उर्मिला देवी शामिल हैं। सभी अभियुक्त दरौंदा थाना क्षेत्र के रमसापुर गांव के निवासी हैं।
पोस्टर के अनुसार, सीवान पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों, समर्पित चार्जशीट तथा अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और गवाहों के आधार पर एडीजे-3, सीवान की अदालत ने यह फैसला सुनाया। पोस्टर में अपर लोक अभियोजक श्री तारकेश्वर प्रसाद और श्री रघुवीर सिंह के सहयोग का भी उल्लेख किया
Siwan, Siwan | Aug 6, 2026