
गणेश उत्सव एवं नवदुर्गा पर्व पर सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध होगी कार्यवाही , आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
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कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री ऋषव गुप्ता ने आगामी गणेश उत्सव, गणेश विसर्जन तथा नवदुर्गा उत्सव एवं नवदुर्गा विसर्जन को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किए हैं कि बगैर विशेषज्ञों के कुएं बावड़ी में साफ-सफाई हेतु उतरने पर पाबंदी लगायी जाये। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खुले कुएं, बावड़ी तथा बोरवेल को तत्काल नगर निकाय या ग्राम पंचायत के माध्यम से बंद कराने की कार्यवाही की जाये।
जारी आदेश अनुसार यदि रपटों या पुल-पुलिया पर बारिश का पानी हो तो वहां से आवागमन पूर्णत प्रतिबंधित किया जाए। प्रतिमा विसर्जन के जुलुस में जिला प्रशासन पुलिस द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे तथा अनावश्यक भीड़ और हुड़दंग को रोका जावे।
जारी आदेश में प्रतिमा विसर्जन के दौरान आमजन को गहरे पानी में जाने से रोका जावेगा तथा कुशल तैराक या होमगार्ड एसडीईआरएफ के जवानों एवं प्रशिक्षित वालंटियर्स के माध्यम से किनारों पर ही प्रतिमा को विसर्जन किया जावे। विसर्जन स्थलों पर नगर निकाय या ग्राम पंचायत के माध्यम से आवश्यक चेतावनी बोर्ड लगाये जावे।
जारी आदेश के अनुसार किन्ही भी सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रम में अग्निशमन व्यवस्था, सी.सी.टी.वी. व्यवस्था, छायादार और वाटरप्रूफ बैठक व्यवस्था, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था, तथा शुध्द पेयजल की सुचारू व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। किसी भी अप्रिय घटना होने पर स्थानीय प्रशासन पुलिस या निकाय या होमगार्ड और एसडीईआरएफ को सूचित किया जावे। इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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