
अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर सख्त कार्रवाई
अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के तीन प्रकरणों में 1.76 लाख रुपये से अधिक की शास्ति अधिरोपित
नीमच, 12 जुलाई 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत तीन अलग-अलग प्रकरणों में वाहन मालिकों पर कुल 1 लाख 76 हजार 550 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
जारी आदेशों के अनुसार, पुलिस थाना बघाना द्वारा जप्त जेसीबी क्रमांक RJ35EA1285 से बिना रॉयल्टी मुरूम का अवैध उत्खनन पाए जाने पर वाहन मालिक राजेन्द्रसिंह पिता गणपतलाल बावरी, निवासी साण्डीखेड़ा पर 58 हजार 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसमें 29 हजार 250 रुपये रॉयल्टी का 15 गुना तथा 29 हजार 250 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।
इसी प्रकार पुलिस थाना नीमच द्वारा रेत का अवैध भंडारण पाए जाने पर वाहन मालिक महेश पिता किशनलाल अहिर, निवासी वार्ड क्रमांक-10, बंगाली कॉलोनी, ग्वालटोली, नीमच पर 11 हजार 250 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। इसमें 5 हजार 625 रुपये रॉयल्टी का 15 गुना तथा 5 हजार 625 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।
वहीं पुलिस थाना नयागांव द्वारा डम्पर क्रमांक MP09HH3919 से गिट्टी का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक अंकुश पिता पंकज मित्तल, निवासी 75, नया बाजार, तिलक पथ, नीमच केंट पर 1 लाख 6 हजार 800 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसमें 10 हजार 800 रुपये रॉयल्टी का 15 गुना तथा 96 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।
कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने खनिज अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित अर्थदंड की राशि 15 दिवस के भीतर शासकीय कोष में जमा होने की पुष्टि के उपरांत ही जप्त वाहनों को मुक्त किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
CM Madhya Pradesh
Jansampark Madhya Pradesh
Department of Mineral Resources, MP
Himanshu Chandra
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