छतरपुर न्यायालय ने तत्कालीन जनपद पंचायत छतरपुर मनरेगा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पद पर पदस्थ नीलम तिवारी को 3 साल की कैद और 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है,दरअसल 18 फरवरी 2020 को शौचालय निर्माण में हितग्राहियों को राशि भेजने के एवज में 6 हजार 5 सौ रुपए की रिश्वत मांगी थी, इसमें 13 शौचालय के हिसाब से 5 सौ पर शौचालय मांग की गई थी,जिसमे से 1 हजार रुपए पहले ले लिए थे,पूरे मामले की शिकायत फरयादी जितेंद्र सिंह ने सागर लोकायुक्त में की थी, सागर लोकायुक्त ने 5 हजार 5 सौ की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों जनपद पंचायत कार्यालय में नीलम तिवारी को गिरफ्तार किया था,पूरे मामले में छतरपुर न्यायालय ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत यह सजा सुनाई है।
हिमांशु अग्रवाल
छतरपुर