अपराधियों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्यवाही
1 अपराधी के अवैध मकान पर चला बुलडोजर, दूसरे अपराधी का अवैध मकान किया सीज।
दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट, हत्या, हत्या के प्रयास, आबकारी अधिनियम सहित विभिन्न संगीन अपराधों के कुल 10 अभियोग अंकित।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भूमि माफियाओं एवं आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए आज अवैध निर्माण एवं कब्जे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। इस दौरान 2 आदतन अपराधियों के अवैध रूप से कब्जाए गए/बनवाए गए मकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें एक मकान को ध्वस्त किया गया तथा दूसरे मकान को सीज किया गया।
इस कार्यवाही में आरोपी आजाद उर्फ कालू निवासी अशोक विहार फेज-3, गुरुग्राम द्वारा एयरफोर्स स्टेशन की दीवार के पास अवैध रूप से कब्जाए गए/बनवाए गए लगभग 50 वर्ग गज के मकान* को अपराध शाखा सेक्टर-43, गुरुग्राम द्वारा संबंधित विभागों के समन्वय से ध्वस्त किया गया।
वहीं, आरोपी बीरू कुमार निवासी 12 बिस्वा, छोटी माता मंदिर के पास, गांव गुरुग्राम द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए/बनवाए गए लगभग 100 वर्ग गज के मकान को एंटी नारकोटिक्स सेल (ANC Cell), गुरुग्राम द्वारा संबंधित विभागों के समन्वय से सीज किया गया।
आरोपी आजाद उर्फ कालू के खिलाफ NDPS एक्ट, आबकारी अधिनियम, SC/ST एक्ट एवं अन्य संगीन अपराधों के संबंध में पुलिस थाना सेक्टर-5 एवं पुलिस थाना उद्योग विहार, गुरुग्राम में कुल 6 अभियोग अंकित हैं।
वहीं, आरोपी बीरू कुमार के खिलाफ NDPS एक्ट, हत्या, अपहरण, मारपीट एवं अन्य संगीन अपराधों के संबंध में पुलिस थाना सेक्टर-14, पुलिस थाना सिटी एवं पुलिस थाना सेक्टर-9A, गुरुग्राम में कुल 4 अभियोग अंकित हैं।
दोनों कार्यवाही संबंधित विभागों के समन्वय से की गई तथा पूरे अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था कायम रखी गई।
गुरुग्राम पुलिस सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा नागरिकों को अपराध एवं अवैध कब्जों से सुरक्षित रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आदतन अपराधियों एवं अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ ऐसे सख्त अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे, ताकि गुरुग्राम को अपराध मुक्त एवं सुरक्षित बनाया जा सके।