राजस्थान हाईकोर्ट ने माउंट आबू नगर पालिका द्वारा नक्की झील में बोटिंग सेवाओं के लिए जारी टेंडर को पूरी तरह रद्द कर दिया है। जस्टिस सुनील बेनीवाल की एकल पीठ ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए नगर पालिका को निर्देश दिए कि दो महीने के भीतर कानून के मुताबिक नई निविदा प्रक्रिया पूरी की जाए।