बड़वानी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती जयति सिंह ने आगामी त्योहारों को देखते हुए जिले में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत 2 माह के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। पुलिस अधीक्षक बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन के बाद जनसामान्य के हित और लोक शांति के लिए यह कदम उठाया गया है।
आदेश के अनुसार, आगामी धार्मिक आयोजनों और जुलूसों में तेज ध्वनि में डीजे का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही जिले की सीमा में किसी भी संगठन द्वारा बिना पूर्व अनुमति के धरना, प्रदर्शन, जुलूस या रैली का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। कार्यक्रमों की अनुमति के लिए एसडीएम कार्यालय में तय समय सीमा में आवेदन करना होगा और पूरे आयोजन की वीडियोग्राफी कराने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही हर छोटी बड�