बड़वानी जिला कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह ने जिले में 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक की अवधि के लिए मत्स्याखेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश नदी मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 के तहत इस समय को बंद ऋतु घोषित किया गया है।
इस दौरान जिले की सभी नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ने, उनके परिवहन करने और क्रय-विक्रय पर पूरी तरह रोक रहेगी। जारी आदेशों का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 के अंतर्गत एक वर्ष का कारावास या 5 हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है। प्रशासन ने अवैधानिक गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसी ही हर छोटी बड़ी खबर के लिए अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें 'निमाड़ दस्तक न्यूज़'।
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