शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के विरुद्ध जिलेभर में संयुक्त अभियान
दुकानदारों को कोटपा अधिनियम के प्रावधानों से कराया गया अवगत
नीमच, 06 अगस्त 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिलेभर में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू एवं धूम्रपान संबंधी उत्पादों की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्व, पुलिस, नगर निकाय एवं शिक्षा विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा विशेष अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान स्कूल एवं कॉलेज परिसरों के 100 मीटर के दायरे में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा एवं अन्य तंबाकू उत्पादों का विक्रय करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया, तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए तथा दुकानदारों को कानून के प्रावधानों से अवगत कराते हुए जागरूक भी किया गया।
जावद में संयुक्त दल द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान तंबाकू उत्पाद, बीड़ी, सिगरेट एवं गुटखा का विक्रय करते पाए जाने पर तीन दुकानदारों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की गई।
जीरन में संयुक्त अभियान के दौरान स्कूल परिसर से 100 मीटर की दूरी के दायरे में तंबाकू उत्पादों का विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया।
तहसील सिंगोली में स्कूल परिसर के निकट पान-गुटखा विक्रेताओं के विरुद्ध जुर्माना लगाया गया तथा तंबाकू सामग्री जब्त की गई।
नीमच नगर में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2 के 100 मीटर के दायरे में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नगरपालिका एवं शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान 12 दुकानों पर कुल 2,300 रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए। साथ ही दुकानदारों को शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों का विक्रय नहीं करने के लिए समझाइश दी गई।
रतनगढ़ नगर क्षेत्र में भी शासकीय विद्यालयों के आसपास तंबाकू एवं धूम्रपान संबंधी उत्पादों की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संयुक्त दल द्वारा विद्यालयों के आसपास स्थित दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि कोटपा अधिनियम की धारा 6(ख) के अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्थान की 100 मीटर की परिधि में सिगरेट, बीड़ी, गुटखा एवं अन्य तंबाकू उत्पादों का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। साथ ही अधिनियम के तहत शैक्षणिक संस्थानों के बाहर तंबाकू बिक्री निषेध संबंधी सूचना पट्ट प्रदर्शित करना भी अनिवार्य है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के लिए तंबाकू मुक्त एवं सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसे संयुक्त अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा आमजन एवं व्यापारियों को तंबाकू नियंत्रण संबंधी कानूनी प्रावधानों के प्रति लगातार जागरूक किया जाएगा।
CM Madhya Pradesh
Jansampark Madhya Pradesh
Department of School Education, Madhya Pradesh
Department of Urban Development & Housing MP
Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh
Home Department of Madhya Pradesh
#Neemuch
#नीमच