शिकायतकर्ता को धमकाने और लापरवाही पर परियोजना अधिकारी निलंबित
टीकमगढ़। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बल्देवगढ़ बाल विकास परियोजना अधिकारी महेश दोहरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शासकीय कार्यों में लापरवाही, नियमों के विपरीत कार्य करने और शिकायतकर्ता को कथित तौर पर धमकाने के मामले में की गई है। निलंबन आदेश 19 अगस्त 2026 को जारी हुआ।
आदेश के अनुसार, बल्देवगढ़ में एक नियुक्ति प्रक्रिया में ग्राम स्तर पर सार्वजनिक सूचना जारी नहीं करने और योग्य आवेदकों को अवसर नहीं देने संबंधी शिकायत सामने आई थी। विभाग ने इसे नियमों के विपरीत प्रक्रिया बताते हुए गंभीरता से लिया।
इसके अलावा परियोजना अधिकारी को प्रत्येक माह कम से कम 12 दिन भ्रमण कर 24 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करना था, लेकिन अप्रैल से मई 2026 के बीच निर्धारित लक्ष्य 48 निरीक्षणों के विरुद्ध केवल 17 निरीक्षण किए गए। यह लक्ष्य का महज 35 प्रतिशत था।
वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी के निरीक्षण के दौरान मिली कमियों पर पालन प्रतिवेदन 10 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन परियोजना अधिकारी द्वारा समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।
मामला तब और गंभीर हो गया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया। विभागीय जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि शिकायतकर्ता अशोक तन्मय छक्कीलाल निवासी खुड़ो नजरदारी द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर आंगनबाड़ी केंद्र संबंधी शिकायत की गई थी। शिकायत बंद कराने के लिए परियोजना अधिकारी द्वारा कथित रूप से दबाव बनाया गया। वीडियो में शिकायतकर्ता से आपत्तिजनक तरीके से बात किए जाने की बात भी आदेश में दर्ज है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त निधि निवेदिता ने इन मामलों को शासकीय कार्य में घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता मानते हुए महेश दोहरे को मप्र सिविल सेवा नियम-1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, सागर संभाग रहेगा।
प्रशासन ने की एक तरफा कार्रवाई
निलंबित परियोजना अधिकारी महेश दोहरे का कहना है कि प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई ना तो वीडियो की जांच कराई गई ना ही मुझे नोटिस दिया गया। PRO Tikamgarh Adv Nitesh Munna Tiwari Sklnews24 Mahipal Singh Yadav