इटाढ़ी: बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम: शिकायत के बाद उपभोक्ता को राहत, बिजली बिल में ₹37 हजार की छूट
Itarhi, Buxar | May 1, 2026 जिले में एक उपभोक्ता को गलत बिजली बिल से बड़ी राहत मिली है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत की गई शिकायत के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 37 हजार रुपये की राशि का संशोधन किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इटाढ़ी निवासी अजय कुमार ने अपने बिजली बिल में त्रुटि को लेकर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में शिकायत किया।