मुख्य सचिव ने वीडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रिन्यावयन की समीक्षा
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मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन द्वारा शुक्रवार को वीडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। वीडियों कान्फ्रेंस में मुख्य सचिव द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत जारी "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026" में उल्लेखित नियमानुसार बल्क बेस्टेज जेनेरेट के संबंध में समस्त शासकीय भवनों/कार्यालयों/निजी भवनों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/कारखानों/चिकित्सालयों इत्यादि समस्त भवनों को पंजीकृत कर संस्थानों से प्राप्त ठोस अपशिष्ट का संग्रहण/पृथक्करण/प्रसंस्करण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही "स्वच्छतम पोर्टल" पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाये।
अशोकनगर कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर श्री साकेत मालवीय मालवीय,अपर कलेक्टर श्री डी.एन.सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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