खागा में माचिस के दो गोदामों पर प्रशासन की छापेमारी
बिना फायर एनओसी के ज्वलनशील सामग्री भंडारण की शिकायत पर संयुक्त टीम ने की जांच
गोदाम संचालक ने आरोपों से किया इनकार, प्रशासन ने जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही
✒️ रिपोर्ट: पिंटू तिवारी
उत्तरप्रदेश । फतेहपुर जनपद के खागा कस्बे में किशनपुर रोड स्थित दो माचिस गोदामों पर प्रशासन ने शिकायत मिलने के बाद संयुक्त रूप से छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान उपजिलाधिकारी अश्वनी पांडेय, क्षेत्राधिकारी रवि प्रकाश सिंह, खागा कोतवाली पुलिस तथा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद रही। टीम ने गोदामों में ज्वलनशील सामग्री के भंडारण और अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच की।
जानकारी के अनुसार, रामनगर निवासी ताराचंद पांडेय ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि किशनपुर रोड पर कोऑपरेटिव बैंक के सामने तथा दूसरे स्थान पर एक आवास के निकट बिना आवश्यक अग्निशमन स्वीकृति (फायर एनओसी) के माचिस का भंडारण किया जा रहा है। शिकायत में आशंका जताई गई कि रिहायशी क्षेत्र में इस प्रकार का भंडारण भविष्य में किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है।
शिकायत पर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स के निर्देश पर संयुक्त टीम गठित की गई, जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर अभिलेखों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की। फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने भी सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया।
वहीं, गोदाम संचालक अशोक केसरवानी ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनका कारोबार वर्षों से संचालित है और सभी वैधानिक दायित्वों का पालन किया जाता है। उन्होंने किसी भी प्रकार की अनियमितता या कर चोरी के आरोपों से भी इनकार किया।
दूसरी ओर, विश्व हिन्दू परिषद से जुड़े कुछ पदाधिकारियों ने भी यह कहा कि संगठन की ओर से आंदोलन की जो बातें कही जा रही हैं, वे सही नहीं हैं। इस संबंध में प्रशासन ने अभी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।
फिलहाल जांच के दौरान संबंधित दस्तावेजों और सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
रिहायशी क्षेत्रों में ज्वलनशील पदार्थों का सुरक्षित भंडारण जनसुरक्षा से जुड़ा विषय है। ऐसे मामलों में अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट के आधार पर ही निकाला जा सकता है। प्रशासन द्वारा की जा रही जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि शिकायत में लगाए गए आरोप कितने सही हैं।
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जनहित से जुड़े मामलों में शिकायत तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर करें। यदि किसी क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन दिखाई दे तो तत्काल संबंधित विभाग को सूचित करें। प्रशासन से अपेक्षा है कि निष्पक्ष जांच कर यदि कोई अनियमितता मिले तो आवश्यक कार्रवाई करे, वहीं नियमों का पालन करने वाले व्यापारियों के हितों की भी रक्षा सुनिश्चित की जाए।
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