मधुबनी पुलिस को प्रभावी अनुसंधान और स्पीडी ट्रायल के तहत एक और बड़ी सफलता मिली है। सकरी थाना कांड संख्या 137/18 में दर्ज ह'त्या के प्रयास (धारा 307) के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त अली अहमद उर्फ मुन्ना बोस को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस का कहना है कि त्वरित अनुसंधान, समय पर आरोप पत्र और प्रभावी पैरवी के कारण गंभीर मामलों में शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है।
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