इंदरगढ़: सेवड़ा न्यायालय ने मारपीट के दो आरोपियों को 6 माह की सजा, 2000 रुपये जुर्माना
सेवढ़ा न्यायालय न दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने मारपीट के मामले में दो आरोपियों को 6-6 माह के कारावास एवं 1000-1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभि योजनअधिकारी धर्मेश शर्मा गुरुवार 5बजे प्रेस नोट जारी कर बतायाकी आरोपी लाखन सिंह धाकड़ उम्र 6 ५ शिशुपाल सिंह धाकड़ उम्र 35 ग्राम इरगुई, थाना थरेट ने फरियादी हरदयाल की पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की थी