🚨देहरादून में नकली होलोग्राम लगाकर शराब बेचने का खेल बेनकाब, 5 आरोपी गिरफ्तार
हरियाणा से सस्ती शराब लाकर उत्तराखंड और डिफेंस के नकली स्टीकर लगाने का आरोप, 87 बोतलें और 1048 रेपर-स्टीकर बरामद
देहरादून में नकली होलोग्राम और स्टीकर लगाकर शराब बेचने के कथित अवैध कारोबार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। एसएसपी देहरादून के नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 पेटी से अधिक अंग्रेजी शराब, विभिन्न ब्रांडों के नकली रेपर-स्टीकर और पैकिंग सामग्री बरामद की है। शराब तस्करी में इस्तेमाल बोलेरो वाहन को भी सीज कर दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, 29 अक्टूबर को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मातावाला बाग, सहारनपुर रोड की ओर से आ रहे एक संदिग्ध बोलेरो वाहन को रोककर तलाशी ली गई। वाहन में सवार पांच व्यक्तियों के कब्जे से विभिन्न ब्रांडों की 87 बोतलें अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुईं। इसके अलावा उत्तराखंड आबकारी विभाग के 540 स्टीकर समेत विभिन्न ब्रांडों के कुल 1048 रेपर, स्टीकर, ढक्कन, सीलिंग, खाली शराब की बोतलें और पैकिंग से जुड़ी अन्य सामग्री मिली।
हरियाणा से सस्ती शराब लाकर महंगे दामों पर बेचने की थी तैयारी
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे हरियाणा के करनाल से सस्ते दामों पर शराब खरीदकर लाए थे। इसके बाद शराब की बोतलों पर डिफेंस और उत्तराखंड के नकली होलोग्राम व स्टीकर लगाकर उन्हें महंगे दामों पर बेचने की योजना थी। पुलिस जांच में शराब की बोतलों पर रक्षा कर्मियों के लिए बिक्री से संबंधित लेबल भी मिले हैं। पुलिस इस सामग्री के कथित दुरुपयोग की जांच कर रही है।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें पंकज कुमार गोयल (46), निवासी पल्लवपुरम फेज-2, मेरठ; प्रवीण (47), निवासी बद्रीपुर, थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून; मनीष अरोड़ा (44), निवासी मन्नूगंज, कोतवाली नगर, देहरादून; प्रतीक (24) और विनोद (37), निवासी नंदपुरी, थाना कंकरखेड़ा, मेरठ शामिल हैं।
एक लाख रुपये की शराब समेत बोलेरो सीज
पुलिस के मुताबिक, बरामद अंग्रेजी शराब की अनुमानित कीमत करीब एक लाख रुपये है। तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो वाहन संख्या UK-07-FB-3706 को सीज कर दिया गया है। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली नगर में आबकारी अधिनियम की धारा 60/63/72 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 349/350 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस अब शराब की आपूर्ति के स्रोत, इस अवैध कारोबार में शामिल अन्य लोगों और इससे जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है।
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