तेज रफ्तार आपका जुनून हो सकता है, लेकिन यह किसी हादसे या मौत का कारण बन सकता है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 (1)(I) के तहत तेज गति से वाहन चलाने पर पहली बार में 1000 और दूसरी बार में ₹2000 दंडनीय जुर्माना है।
Udaipur, Rajasthan | Jul 13, 2025
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तेज रफ्तार आपका जुनून हो सकता है, लेकिन यह किसी हादसे या मौत का कारण बन सकता है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 (1)(I) के तहत तेज गति से वाहन चलाने पर पहली बार में 1000 और दूसरी बार में ₹2000 दंडनीय जुर्माना है। - Udaipur News