भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन हाई कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी को 10.7 मिलियन डॉलर (100 करोड़ रुपये से ज्यादा) का कर्ज चुकाने का आदेश दिया है। लंदन की सर्किट कमर्शियल कोर्ट के जज साइमन टिंकलर ने यह फैसला सुनाया।
यह विवाद जुलाई 2012 में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नीरव मोदी की दुबई स्थित कंपनी फायरस्टार डायमंड एफजेडई को दिए गए एक लोन से जुड़ा है। नीरव मोदी ने 3 अगस्त 2013 को इस लोन के लिए खुद पर्सनल गारंटी दी थी। इसका मतलब था कि अगर कंपनी लोन नहीं चुकाती तो नीरव मोदी को अपनी जेब से यह पैसा भरना पड़ता।
#NiravModi #LondonHighCourt
भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन हाई कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी को 10.7 मिलियन डॉलर (100 करोड़ रुपये से ज्यादा) का कर्ज चुकाने का आदेश दिया है। लंदन की सर्किट कमर्शियल कोर्ट के जज साइमन टिंकलर ने यह फैसला सुनाया।
यह विवाद जुलाई 2012 में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नीरव मोदी की दुबई स्थित कंपनी फायरस्टार डायमंड एफजेडई को दिए गए एक लोन से जुड़ा है। नीरव मोदी ने 3 अगस्त 2013 को इस लोन के लिए खुद पर्सनल गारंटी दी थी। इसका मतलब था कि अगर कंपनी लोन नहीं चुकाती तो नीरव मोदी को अपनी जेब से यह पैसा भरना पड़ता।
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