#बालाघाट
एफसीआई के 242 क्विंटल सीएमआर चावल की हेराफेरी का मामला
संचेती राईस मिल वारासिवनी के प्रोपराईटर सौरभ संचेती एवं दो अन्य पर एफआईआर दर्ज
एफसीआई गोदाम नवेगांव से बोरगांव-छिंदवाड़ा के एथेनाल प्लांट के लिए चावल लेकर निकले ट्रक के वारासिवनी स्थित संचेती राईस मिल परिसर में खड़ा होने की सूचना मिलने पर कलेक्टर श्री मृणाल मीना के निर्देश पर वारासिवनी एसडीएम श्री कार्तिकेय जायसवाल द्वारा राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों की टीम को तत्काल मौके पर भेज कर जांच कराई गई। जांच में संचेती राईस वारासिवनी में ट्रक क्रमांक-सीजी-04-जेडी-3147 में कस्टम मिलिंग का 242 क्विंटल 55 किलोग्राम चावल संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। जिस पर 05 जून को संचेती राईस मिल के प्रोपराईटर सौरभ संचेती, बोरगांव-छिंदवाड़ा एथेनाल प्लांट के प्रतिनिधि राहुल प्रताप एवं ट्रक चालक दुर्गेश शेन्द्रे पर वारासिवनी थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316(3), 3(5) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आर के ठाकुर, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री सुनील किरार, सुश्री निहारिका अवस्थी, तहसीलदार वंदना कुशराम एवं नायब तहसीलदार सुरेश उपाध्याय द्वारा संचेती राईस मिल पहुंचकर ट्रक में पाये गये चावल की जांच की गई। जांच में ट्रक क्रमांक सीजी-04-जेडी-3147 में 490 बोरियों में 242 क्विंटल 55 किलोग्राम सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) चावल संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। भारतीय खाद्य निगम के नवेगांव गोदाम से 03 जून को 03 ट्रकों को एव्हीजे एग्रीको प्रायवेट लिमिटेड एथेनाल प्लांट बोरगांव, जिला छिंदवाड़ा के लिए रवाना किया गया था, जिसमें ट्रक क्रमांक सीजी-04-जेडी-3147 भी शामिल था। इस ट्रक को दो अन्य ट्रकों के साथ बोरगांव-छिंदवाड़ा पहुंचना था, लेकिन यह ट्रक 03 जून की रात्रि में संचेती राईस मिल में खड़ा पाया गया। मौके पर मौजूद वाहन चालक से परिवहन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वह कोई भी वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका। इसके बाद टीम ने चावल सहित ट्रक को जप्त कर आगामी जांच तक पुलिस थाना वारासिवनी प्रभारी की अभिरक्षा में खड़ा करा दिया है।
जांच में पाया गया कि एव्हीजे एग्रीको प्रायवेट लिमिटेड एथेनाल प्लांट बोरगांव, जिला छिंदवाड़ा के अधिकृत प्रतिनिधि राहुल प्रताप द्वारा भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त चावल को स्थानीय राइस मिल में खपाकर छिंदवाड़ा स्थित एथेनाल प्लांट में सस्ते दामों में चावल खरीदकर एथेनाल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा था। जांच में पाया गया कि संचेती राईस मिल द्वारा धान की कस्टम मिलिंग के लिए 68 लाट का अनुबंध किया गया है और कस्टम मिलिंग का कार्य किया जा रहा है। जिससे स्पष्ट होता है कि ट्रक क्रमांक सीजी-04 जेडी-3147 में रखे चावल को रिसाईकिल कर कस्टम मिलिंग में जमा कराने के प्रयोजन से राईस मिल में लाया गया है।
जांच में पाये गये तथ्यों के आधार पर वारासिवनी की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुश्री निहारिका अवस्थी ने 05 जून को वारासिवनी थाने में एव्हीजे एग्रीको प्रायवेट लिमिटेड एथेनाल प्लांट बोरगांव, जिला छिंदवाड़ा के अधिकृत प्रतिनिधि राहुल प्रताप, संचेती राईस वारासिवनी के प्रोपराईटर सौरभ संचेती एवं ट्रक चालक दुर्गेश शेन्द्रे के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता -2023 की धारा 316(3), 3(5) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कराया है। इन तीनों व्यक्तियों के विरूद्ध चावल की हेराफेरी एवं धोखाधड़ी करने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक द्वारा संचेती राईस मिल के विरूद्ध की गई शिकायत का निराकरण होने तक उनकी फर्म को कस्टम मिलिंग के धान प्रदाय एवं आरओ पर रोक लगा दी गई है। संचेती राईस मिल को धान की कस्टम मिलिंग के लिए 68 लॉट का आरओ जारी किये गए है। इसके विरूद्ध उनके द्वारा 68 लॉट धान का उठाव किया गया है और 56 लॉट का चावल जमा किया गया है। संचेती राईस मिल के प्रोप्राईटर को निर्देशित किया गया है कि कस्टम मिलिंग के शेष 12 लॉट का चावल तत्काल भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम में जमा कराये।
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