कोंडागांव: कोंडागांव में अमानकीकृत एनालॉग पनीर और नकली दुग्ध उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले में अमानकीकृत एनालॉग पनीर तथा अन्य गैर-दुग्ध एवं दुग्ध-सदृश खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया है। आज मंगलवार शाम 5 बजे जारी विज्ञप्ति अनुसार यह प्रतिबंध ऐसे उत्पादों पर लागू होगा जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं होने के बावजूद पनीर,.