मोतिहारी: मोतिहारी कोर्ट ने 45 वर्ष पूर्व भूमि विवाद में भाला मारकर हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा
मोतिहारी कोर्ट में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने पैतालीस वर्ष पूर्व एक भूमि विवाद में भाला मारकर हुई हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं पचास हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाया हैं। अर्थ दंड की राशि वसूल पाए जाने पर मृतक की विधवा को देय होगी। मृतक की विधवा के नहीं रहने पर उक्त राशि उसके वैधानिक उतराधिकारी को