झारखंड में ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में बड़ी राहत, अब बार-बार नहीं देना होगा प्रमाण पत्र
झारखंड के पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) के अभ्यर्थियों को नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर राहत मिलने जा रही है। राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव को पत्र भेजकर प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है।
नई व्यवस्था के अनुसार, पहले से जारी नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र के साथ फॉर्म संख्या-15 में क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी अद्यतन स्वघोषणा पत्र देने पर प्रमाण पत्र को अगले वित्तीय वर्ष में भी मान्य किया जा सकेगा। इससे अभ्यर्थियों को बार-बार नया नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र बनवाने की परेशानी से राहत मिलेगी।
इस फैसले से हजारों छात्र-छात्राओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
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