नापतौल विभाग की कार्रवाई : इस सप्ताह 54 व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण
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कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन के निर्देशानुसार नापतौल विभाग द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इस सप्ताह सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत मिठाई, नमकीन, हार्डवेयर, फल एवं ज्वैलरी व्यवसाय से संबंधित कुल 54 व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों में विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009, पैकेज्ड कमोडिटीज से संबंधित प्रावधानों तथा मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम, 2011 के अनुपालन की जांच की गई। अनियमितताएं पाए जाने पर 05 व्यापारिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए तथा नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई।
उल्लेखनीय है कि जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान अधिनियम में किए गए संशोधनों के अनुसार पैकेज्ड कमोडिटीज के संबंध में अनिवार्य घोषणाओं के उल्लंघन पर प्रथम अपराध होने पर इंप्रूवमेंट नोटिस एवं इंप्रूवमेंट नोटिस में दिए गए समय में सुधार न करने पर दूसरी गलती के लिए ₹25,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। तीसरी बार गलती होने पर ₹25,000 से ₹1,00,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। बार-बार उल्लंघन की स्थिति में ₹5,00,000 का जुर्माना एवं 1 वर्ष की सजा सहित कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
नापतौल विभाग ने व्यापारियों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले सभी बाट-माप एवं तौल उपकरणों का समय-समय पर सत्यापन कराएं तथा केवल नियमानुसार प्रमाणित उपकरणों का ही उपयोग करें। साथ ही, पैकेज्ड वस्तुओं पर निर्धारित घोषणाओं एवं अन्य विधिक प्रावधानों का पालन करते हुए उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करें। विभाग द्वारा जिले में आगामी दिनों में भी निरीक्षण एवं प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई निरंतर जारी रखी जाएगी।