रीवा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सख्त सजा! विशेष पॉक्सो न्यायालय का बड़ा फैसला।
रीवा जिले के त्योंथर से एक अहम न्यायिक फैसला सामने आया है। विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला डभौरा थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना पूरी की और न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।
इस फैसले को नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले गंभीर अपराधों के खिलाफ कड़ा न्यायिक संदेश माना जा रहा है। न्यायालय के इस निर्णय से यह स्पष्ट हुआ है कि ऐसे मामलों में कानून सख्ती से कार्रवाई करता है। अभियोजन पक्ष ने भी फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
मामले में एडीपीओ धीरज सिंह ने बताया कि न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए कठोर सजा सुनाई है।
स्थान: त्योंथर, जिला रीवा (मध्य प्रदेश)
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