अवैध उगाही/वसूली करने के मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार
गुरुग्राम, गौरव गर्ग, 8 जून । 3 अप्रैल को एक पान दुकानदार द्वारा दी गई अवैध वसूली/उगाही की शिकायत के आधार पर थाना सदर गुरुग्राम में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसके संबंध में अपराध शाखा सैक्टर-39, गुरुग्राम की पुलिस टीम द्वारा अभियोग में कार्यवाही की गई।
प्राथमिक जांच में सामने आया था कि आरोपी—नितिन, हिमांशु और सोनू निवासी गाँव झाड़सा, गुरुग्राम काफ़ी समय से क्षेत्र के रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और छोटे दुकानदारों को निशाना बना रहे थे। ये आरोपी धमकी देकर, अवैध दबदबा बनाकर और डर का माहौल पैदा कर उनसे उगाही कर रहे थे।
गुरुग्राम पुलिस की त्वरित कार्रवाई के तहत, क्राइम यूनिट सेक्टर-39 की टीम ने शिकायत दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर दो आरोपियों—नितिन कौशिक और हिमांशु स्वामी (दोनों निवासी गाँव झाड़सा) को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी नितिन के खिलाफ पहले से ही अवैध वसूली , मारपीट, हत्या के प्रयास सहित कुल 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि आरोपी शुभम के खिलाफ 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
अपराध शाखा सैक्टर-39, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में एक और आरोपी को 7 जून को नजदीक जैन मंदिर गांव झाड़सा, गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान उमेद उर्फ सोनू महलावत निवासी गांव झाड़सा, गुरुग्राम के रूप में हुई है।
आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आरोपी पर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, अवैध वसूली, शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत 13 अभियोग गुरुग्राम में पहले भी अंकित हैं।
उपरोक्त अभियोग में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
गुरुग्राम पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति या गिरोह द्वारा नागरिकों, विशेषकर छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को धमकाने, डराने या अवैध वसूली करने का प्रयास किया गया तो उसके खिलाफ सख्त और त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे असामाजिक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
गुरुग्राम पुलिस ने यह भी दोहराया है कि वह कानून का पालन करने वाले नागरिकों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और शहर में सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।