बंदीयों को कारावास मे बताया उनके अधिकार कर्तव्यों के बारे मे अटरू उपकारागाह जेल मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति अटरू से पी एल वी अधिकार मित्र जितेंद्र कुमार गौड़ ने बंदीयों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो बंदी अधिवक्ता नहीं कर सकता बंदीयों के लिए निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है,