बाँदा :-जान से मारने की नीयत से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने वाले 02 अभियुक्तों (पुत्र एवं साले) को थाना बबेरू पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार । अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद ।*
*विवरण-* पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 29.10.2026 की देर शाम थाना बबेरू पुलिस द्वारा जान से मारने की नीयत से गोली मारकर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में दो अभियुक्तों (पुत्र एवं साले) को गिरफ्तार कर लिया है । अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा एवं कारतूस भी बरामद किए गए हैं । गौरतलब हो कि दिनांक 29.09.2026 को थाना बबेरू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुरवल निवासी महादेव पुत्र रामाधार द्वारा थाना बबेरू पर सूचना दी गई कि दिनांक 28.10.2026 की शाम उनके पुत्र शिवा एवं साले कामता द्वारा पारिवारिक एवं जमीन संबंधी विवाद को लेकर उन्हें जान से मारने की नीयत से तमंचे से गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए । सूचना प्राप्त होते ही थाना बबेरू पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया तथा घटना के संबंध में आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए । मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया । पुलिस टीमों द्वारा लगातार अभियुक्तों की तलाश एवं गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे । इसी क्रम में दिनांक 29.10.2026 की रात्रि गश्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की प्राप्त सूचना पर दोनों अभियुक्तों को गैस एजेंसी से थोड़ा आगे तुर्की तालाब के पास से गिरफ्तार कर लिया । अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा एवं कारतूस बरामद किए गए हैं ।
*बरामदगी-*
1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 01 अवैध खोखा कारतूस 315 बोर
*गिरफ्तार अभियुक्त-*
1. कामता पुत्र शंकर निवासी मुरवल थाना बबेरू जनपद बांदा ।
2. शिवा पुत्र महादेव निवासी मुरवल थाना बबेरू जनपद बांदा ।
*पंजीकृत अभियोग-*
▪️मु0अ0सं0- 357/26 धारा 109(1)/352/45/3(5) बीएनएस तथा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरू जनपद बांदा ।
*गिरफ्तारी करने वाली की टीम-*
1. चौकी प्रभारी मुरवल शैलेश यादव
2. कां0 इन्द्रजीत
3. कां0 कर्मवीर यादव
Atarra, Banda | Oct 30, 2026