बहराइच: पॉकसो कोर्ट ने हत्या मामले के दोषसिद्ध अभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा, लगाया ₹1.20 लाख का अर्थदंड
जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट न हत्या मामले के दोषसिद्ध अभियुक्त को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता पॉकसो कोर्ट संत प्रताप सिंह ने मंगलवार शाम को बताया कि घटना रूपईडीहा थाना क्षेत्र में हुई थी जब एक सर कटी लाश मिलने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।