ड्रग माफियाओं पर बड़ा प्रहार, PIT-NDPS में 5 तस्कर निरुद्ध
देवास जिले में पहली बार PIT-NDPS के तहत कार्रवाई, दो और आदतन नशा तस्कर भेजे गए केंद्रीय जेल इंदौर
देवास। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ देवास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए PIT-NDPS अधिनियम के तहत दो आदतन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल इंदौर भेज दिया है। जिले में पहली बार इस कानून के तहत ड्रग तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के प्रतिवेदन पर उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह द्वारा निरोधात्मक आदेश जारी किए गए।
पुलिस के अनुसार आदतन अपराधी हनीफ खां (कन्नौद) और आशुतोष उर्फ बबलु जोशी (खातेगांव) को PIT-NDPS अधिनियम 1988 की धारा 3(1) के तहत एक वर्ष के लिए केंद्रीय जेल इंदौर में निरुद्ध किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी सहित कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और पूर्व में बाउंड ओवर तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा चुकी थी।
देवास पुलिस ने बताया कि जिले में नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी है। PIT-NDPS, जिलाबदर, बाउंड ओवर और अन्य कठोर कानूनी प्रावधानों का उपयोग कर आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
▪️ हनीफ खां पर NDPS एक्ट, जहरीली शराब, हथियार तस्करी और मारपीट सहित 9 प्रकरण दर्ज।
▪️ आशुतोष उर्फ बबलु जोशी पर मादक पदार्थ तस्करी के 8 प्रकरण दर्ज।
▪️ पूर्व में 3 आरोपियों पर भी PIT-NDPS के तहत कार्रवाई हो चुकी है।
▪️ अब तक कुल 5 आदतन नशा तस्करों को इस कानून के तहत गिरफ्तार कर निरुद्ध किया जा चुका है।
▪️ कार्रवाई संभाग आयुक्त के आदेश पर की गई।
PIT-NDPS क्या है?
PIT-NDPS (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) एक विशेष कानून है, जिसके तहत मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में लिप्त आदतन अपराधियों को बिना नियमित ट्रायल की प्रतीक्षा किए निरोधात्मक रूप से जेल भेजा जा सकता है, ताकि वे समाज में पुनः अपराध न कर सकें।