अगर आपकी जमीन किसी सरकारी परियोजना, SECL की खदान या NTPC जैसे पावर प्लांट के लिए अधिग्रहित की जा रही है, तो अपने अधिकार जरूर जानिए।
नियमों के तहत पात्र मामलों में जमीन के उचित मुआवजे के साथ मकान, कुआं, पेड़ और फसल का भी अलग से मूल्यांकन किया जाता है।
प्रभावित परिवारों को पुनर्वास, रोजगार या वैकल्पिक आर्थिक सहायता का अधिकार भी हो सकता है।
अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। वहीं पुनर्वास स्थल पर सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान किया जाता है।
अगर आपको लगता है कि मुआवजा कम दिया गया है या आपके पुनर्वास अधिकारों का पालन नहीं हुआ, तो आप संबंधित प्राधिकरण या न्यायालय में शिकायत और अपील कर सकते हैं।
अपने अधिकार जानिए, जागरूक बनिए और उचित मुआवजा व सम्मानजनक पुनर्वास की मांग कीजिए।
#secl#bhoovisthapit#chhattisgarhupdate24#viralreels
Korba, Korba | Aug 21, 2026