केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के तहत बिहार पुलिस की विशेष शाखा, बिहार में सिपाही (सामान्य बंद संवर्ग) के पद पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा दिनांक 24 जून 2026 को रोहतास जिला में एकल पाली में आयोजित की जाएगी। परीक्षा स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आज समाहरणालय रोहतास स्थित डीआरडीए सभागार में जिला पदाधिकारी, रोहतास के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं केन्द्राधीक्षकों को संयुक्त ब्रीफिंग दी गयी।
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि लिखित परीक्षा दो प्रश्न-पत्रों में आयोजित होगी। प्रथम प्रश्न-पत्र पूर्वाह्न 10:00 बजे से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय प्रश्न-पत्र अपराह्न 12:00 बजे से 01:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। दोनों प्रश्न-पत्रों के बीच 30 मिनट का अंतराल रहेगा तथा द्वितीय प्रश्न-पत्र की परीक्षा समाप्त होने से पूर्व किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। दोनों प्रश्न-पत्रों के लिए अभ्यर्थियों की उपस्थिति एवं बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया अलग-अलग दो बार सम्पन्न की जाएगी। बताया कि परीक्षा को लेकर जिला मुख्यालय सासाराम में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। जिसमें 7605 अभ्यर्थी शामिल होंगे।
अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम ने केन्द्राधीक्षकों को निर्देश दिया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सघन तलाशी (फ्रिस्किंग) के उपरांत ही प्रवेश की अनुमति दी जाए। परीक्षा कक्ष में प्रवेश सुबह 08:00 बजे से प्रारम्भ होगा तथा सभी अभ्यर्थियों को सुबह 09:00 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लेना होगा। परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार पूर्वाह्न 09:00 बजे बंद कर दिया जाएगा तथा इसके बाद किसी भी परिस्थिति में किसी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने साथ प्रवेश पत्र की स्वच्छ प्रति एवं एक वैध फोटो पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड अथवा विद्यार्थी पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, वाई-फाई उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, रिस्ट वॉच, आभूषण, धातु सामग्री, इरेजर, व्हाइटनर एवं ब्लेड सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री परीक्षा केन्द्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी केन्द्राधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि परीक्षा के एक दिन पूर्व तथा परीक्षा प्रारम्भ होने के दो घंटे पूर्व तक पूरे परीक्षा परिसर की सघन जांच-पड़ताल सुनिश्चित करें।
परीक्षा केन्द्र में केवल वही व्यक्ति प्रवेश करेंगे, जिनकी प्रतिनियुक्ति संबंधित परीक्षा केन्द्र पर की गई है। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही परीक्षा के अंतिम 30 मिनट में किसी भी परीक्षार्थी को शौचालय जाने की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थिति में शौचालय जाने वाले अभ्यर्थियों की तलाशी एवं निगरानी अनिवार्य रूप से की जाएगी। सभी केन्द्राधीक्षकों को परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया, ताकि परीक्षा संचालन में किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम-1 ने कहा कि परीक्षा की शुचिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा केन्द्रों के अंदर एवं बाहर सतत निगरानी रखें तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, कदाचार अथवा अफवाह फैलाने के प्रयास पर त्वरित एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों के आसपास विधि-व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ नियंत्रण तथा यातायात प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। परीक्षा की पारदर्शिता एवं सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा कदाचार में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बताया गया कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए श्री ललित भूषण रंजन, अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति परीक्षा संयोजक के सहयोग एवं समन्वय के लिए की गयी है। जबकि श्री ओम प्रकाश लाल, वरीय उप समाहर्ता को नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।
बैठक में एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।
परीक्षा को लेकर समाहरणालय में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है। जिसका दूरभाष संख्या 06184226072 / 06184226093 है। श्री विजय कुमार पांडेय, उप विकास आयुक्त नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में रहेंगे। इनके साथ पुलिस पदाधिकारी के रूप में श्री ललन कुमार, पुलिस उपाधीक्षक (मु०), पुलिस कार्यालय डेहरी रहेंगे।
सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की तिथि को प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम द्वारा धारा 163 भा०ना०सु०सं० लागू किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास सभी फोटो कॉपी और दुकानों की परीक्षा अवधि के दौरान पूर्णतः बंद रखा जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सिपाही भर्ती परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा कदाचार में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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Information & Public Relations Department, Government of Bihar
Patna, Bihar | Jun 23, 2026