ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। थाना पनवाड़ी में दर्ज प्रकरण में 66 गैस सिलेंडर और एक रिफिलिंग मशीन बरामद हुई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा और 8 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में हुई।