उचेहरा: अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए मैहर कलेक्टर ने जारी किए निर्देश
अक्षय तृतीया (20 अप्रैल 2026) के अवसर पर संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए कलेक्टर मैहर श्रीमती बिदिशा मुखर्जी ने दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत जिला, तहसील एवं विकासखंड स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है।