*प्रेस विज्ञप्ति*
समाहरणालय, मधेपुरा
जिला जनसंपर्क कार्यालय
दिनांक : 27 अगस्त 2026
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित *जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों में पीड़ितों को त्वरित न्याय एवं मुआवजा उपलब्ध कराने पर जोर*
*जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की वर्ष 2026 की तृतीय बैठक सम्पन्न*
मधेपुरा, 27 अगस्त 2026।
जिलाधिकारी, मधेपुरा श्री अभिषेक रंजन (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में आज दिनांक 27.08.2026 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की वर्ष 2026 की तृतीय बैठक समाहरणालय स्थित न्यू एनआईसी सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की प्रगति, पीड़ितों/आश्रितों को मुआवजा भुगतान तथा लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
*101 पीड़ितों/आश्रितों को मुआवजा भुगतान की स्वीकृति*
बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में प्राथमिकी के प्रक्रम पर 35 कांडों में 58 पीड़ितों/आश्रितों तथा आरोप-पत्र के प्रक्रम पर 44 कांडों में 57 पीड़ितों/आश्रितों को मुआवजा भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार कुल 79 कांडों में 115 पीड़ितों/आश्रितों से संबंधित मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया की समीक्षा एवं स्वीकृति की गई।
*हत्या से संबंधित मामलों की भी हुई समीक्षा*
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के नियम 15(1)(घ) के तहत हत्या के मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा आरोप गठित किए गए कांडों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
*मैनुअल स्कैवेंजर प्रथा के उन्मूलन एवं पुनर्वास पर भी विशेष जोर*
बैठक के उपरांत मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय निगरानी एवं सर्वेक्षण समिति की बैठक भी जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में मैनुअल स्कैवेंजर के रोजगार से संबंधित मामलों तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार से संबंधित कोई भी मामला संज्ञान में आने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन करते हुए संबंधित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए।
*पीड़ितों को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता*
बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में पीड़ितों एवं आश्रितों को नियमानुसार मुआवजा एवं अन्य सहायता समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही, मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए लंबित प्रक्रियाओं का नियमानुसार त्वरित निष्पादन करने पर जोर दिया गया।
बैठक में ये रहे *उपस्थित*
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी (सदस्य सचिव), विशेष लोक अभियोजक, माननीय सांसद, सुपौल के प्रतिनिधि, माननीय सांसद, मधेपुरा के प्रतिनिधि, माननीय विधायक, आलमनगर के प्रतिनिधि, सदस्य श्री झूलन कुमार, सिटी मैनेजर, नगर परिषद कार्यालय, मधेपुरा, श्री चन्दन कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सहित समिति के अन्य सदस्य एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
Information & Public Relations Department, Government of Bihar