छीपाबड़ौद में उपखण्ड मजिस्ट्रेट अभिमन्यु सिंह कुन्तल द्वारा क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं आमजन की शांति बनाए रखने के उद्देश्य से डीजे चलाने एवं तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाने पर सख्त प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 16 फरवरी 2026 से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 एवं राजस्थान कोलाहल नियंत्