आवेदक की भूमि पर अवैध कब्जा करने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय अशोकनगर द्वारा की गई सिविल जेल की कार्यवाही
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आवेदक देशराज सिंह पुत्र भगवत सिंह जाति रघुवंशी निवासी सोनेरा द्वारा भूमि ग्राम सोनेरा के सर्वे क 565 रकवा 0.115 हैक्टेयर पर अनावेदक केशरी सिंह पुत्र रन्छोर सिंह रघुवंशी एवं प्रकाश पुत्र रन्छोर रघुवशी निवासी सोनेरा द्वारा अवैध कब्जा कर लेने से तहसीलदार अशोकनगर द्वारा सिविल जेल की कार्यवाही हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अशोकनगर न्यायालय को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अशोकनगर द्वारा अनावेदक केशरी सिंह पुत्र रन्छोर सिंह रघुवंशी एवं प्रकाश पुत्र रन्छोर रघुवंशी निवासी सोनेरा को नोटिस जारी किया गया। अनावेदकों के वाद नोटिस में अनुपस्थित रहने से अनावेदकों के विरूद्ध जेल वारण्ट जारी किया गया। थाना प्रभारी कचनार द्वारा वारण्ट की तामीली कराकर अनावेदक केशरी सिंह पुत्र रन्छोर सिंह रघुवशी एवं प्रकाश पुत्र रन्छोर रघुवंशी निवासी सोनेरा को 25 जून 2026 को जेल सुपुर्द किया गया।अनावेदक गण द्वारा वादित भूमि पर कब्जा हटा लेने के बाद शपथ पत्र मय प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करने से अनावेदकजन को श्री इसरार खान एस डी एम द्वारा जेल से रिहा किया गया। आवेदक देशराज सिंह पुत्र भगवत सिंह जाति रघुवंशी निवासी सोनेरा द्वारा कब्जा प्राप्त होने का लिखित उत्तर प्रस्तुत किया।
एसडीएम अशोकनगर श्री इसरार खान ने बताया कि कलेक्टर श्री साकेत मालवीय द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा संबंधी गंभीर प्रकरणों पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए है। कलेक्टर के निर्देशानुसार सिविल जेल की कार्यवाही की गई।
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