बिन्द थाना काण्ड सं० 25/20 के आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में प्राथमिकी अभियुक्त छतरपुर गांव निवासी अशोक यादव को पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों एवं समय पर समर्पित चार्जशीट के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-03, बिहारशरीफ की अदालत ने यह फैसला सुनाई है। इसके साथ।